उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉक डाउन लगाया गया है साथ ही एक नई एडवाइजरी भी 30 मई तक के लिए जारी की गई है।
इस समय देश में रमजान का पाक महीना मनाया जा रहा है। इस दौरान ईद और बड़ा मंगल जैसे कई त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 30 मई तक के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके मुताबिक इस दौरान पढ़ने वाले त्योहारों में पशुओं को काटने, बेचने, उनका मांस बेचने, शराब की बिक्री सभी पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
जेसीपी (एलओ) नवीन अरोरा ने जानकारी देते हुए कहा कि 30 मई तक राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जुलूस और खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। बिना पुलिस की इजाजत के खाद्य पदार्थ यानी खाने की चीजों और प्रसाद को बांटा नहीं जाएगा। लाउडस्पीकर टेंट नहीं लगाए जा सकेंगे। रात 10 से सुबह 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर बैन होगा। इसके अलावा किसी भी जगह पर भीड़ लगाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं जो लोग इन पाबंदियों का उल्लंघन करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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मास्क नहीं लगाने वाले 8 पर मुकदमा दर्ज
इस बीच स्थानीय पुलिस ने मास्क का इस्तेमाल न करने वाले 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। महानगर इंस्पेक्टर यशवंत सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि शनिवार रात निशातगंज मार्केट स्थित पुल के नीचे काफी लोग एकत्र थे। इन लोगों ने ना तो मस्क लगा रखा था और ना ही सोशल डिस्पेंसिंग का पालन कर रहे थे। वहीं, अमीनाबाद के फतेहगंज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने के आरोप में 5 दुकानदारों पर भी केस दर्ज किया गया है।
ये भी पाबंदियां…
- इसके साथ ही बिना मास्क और बिना पास के कोई भी वाहन लेकर नहीं चलेगा।
- किसी भी धार्मिक स्थलों, दीवारों पर पोस्टर, झंडे या बैनर नहीं लगाए जा सकते।
- अगर किसी के द्वारा ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट किया या फैलाया जाता है तो ग्रुप एडमिन को सोशल मीडिया से उसे डिलीट करना होगा और उसे ग्रुप से बाहर कर पुलिस को इसके बारे में सूचना देनी होगी।
- चाइनीस धागे से पतंग बांधकर उड़ाने पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- इन प्रतिबंधों से अलग अगर कोई लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे इसके लिए इजाजत लेनी होगी। बिना इजाजत लाउडस्पीकर चलाने पर कार्रवाई की जाएगी।