झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर लगाए गए लॉक डाउन पर बड़ा फैसला लिया है जिसके बाद अब लोगों को इन नियमों का पालन करना होगा।
कोरोना वायरस को पैर पसारने से रोकने के लिए लॉक डाउन लगाया गया है हालांकि अब लॉकडाउन में कई तरह की रियायत दे दी गई है जिससे की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। इस बीच झारखंड की सोरेन सरकार ने लॉक डाउन को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
दरअसल, हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि कोरोना वायरस से लड़ाई में जनता का सहयोग राज्य सरकार को अपेक्षित सफलता प्राप्त करने में मददगार रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला कर रही है हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा जनता को इस बीच रियायतें मिलती रहेंगी।
राज्य में जारी इस नए आदेश के मुताबिक, जिन गतिविधियों पर पहले से रोक लगी थी वह आगे भी जारी रहेगी यानी धार्मिक स्थानों पर लोगों की भीड़ जमा नहीं होगी। सार्वजनिक राजनीतिक शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं होंगे।
इनपर जारी रहेगी रोक
* स्कूल-कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद।
* राज्य से बाहर और अंदर बसों के जरिए आने-जाने रोक रहेगी, अगले आदेश तक राज्य में बसें नहीं चलेंगी।
* राज्य में शॉपिंग मॉल भी बंद ही रहेंगे।
* सैलून, बॉर्बर शॉप, स्पा बंद रहेंगे।
* रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के आवाजाही पर रोक रहेगी। हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के काम पर किसी तरह की कोई रोक नहीं रहेगी।और
* 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने को कहा गया है।
* शादी-विवाह में 50 लोगों को ही जमा होने की परमिशन होगी लेकिन सभी को मास्क पहनना होगा।
* अंतिम संस्कार के दौरान 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत।
* दुकानदार और ग्राहक दोनों के लिए मास्क पहनना जरूरी।