महाराष्ट्र में लॉक डाउन 4.0 के तहत संशोधित गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके मुताबिक अब मुंबई में अब शराब की होम डिलिवरी की जाएगी।
देश में Coronavirus (कोरोना वायरस) के बढ़ते मामलों के बीच Lockdown 4.0 (लॉकडाउन 4.0) लगा दिया गया है। लॉक डाउन के इस चौथे चरण में राज्यों सुरक्षा समिति जरूरत को देखते हुए गाइडलाइन जारी कर रही हैं इसी क्रम में महाराष्ट्र ने भी लॉक डाउन 4 को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है।
इन नियमों के अनुसार, अब मुंबई में शराब मिलेगी लेकिन इसकी होम डिलीवरी की जाएगी। लोग शराब की शॉप पर इसे खरीद नहीं सकेंगे इतना ही नहीं अब राज्य में सिर्फ दो जोन होंगे एक रेड जोन और नॉन रेड जोन। मुंबई महानगर पालिका समेत एमएमआर रीजन की सभी महानगर पालिका रेड जोन में हैं।
Railway में नौकरी का सुनहरा मौका, 10वीं पास वालों को भी इतनी सैलरी
Maharashtra state government issues revised guidelines for #lockdown4. E-commerce activity for essential as well as non-essential items & material permitted in red zones. All industrial units/construction sites are permitted to operate in the red zones. pic.twitter.com/rWADoenzZ8
— ANI (@ANI) May 19, 2020
खास बातें
- प्रार्थना स्थल, मॉल, स्कूल, कॉलेज, होटल, बस सेवा बंद रहेगी अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा बंद रहेगी।
- परीक्षा उत्तरपुस्तिका की जांच के लिए 5% कर्मचारी मौजूद रह सकते हैं।
- अतिमहत्वपूर्ण सेवाओं के अलावा सभी सेवाएं कंटेनमेंट जोन में बंद रहेंगी।
- 22 मई से ये सभी नियम जारी होंगे।
- आरटीओ और घरों के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे।
- टैक्सी और ऑटो सेवा रेड जोन में बंद रहेंगी
- ठाणे,कल्याण-डोंबिवली, पुणे, सोलापुर, नासिक,औरंगाबाद,धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती,मालेगांव, अमरावती रेड जोन में हैं।
- इस आदेश के पहले जिन जरूरी चीजों की दुकानें खुल रही थीं, वे आगे भी खुली रहेंगी।
- रेड जोन में स्थित मॉल, प्रतिष्ठान, उद्योग जिन्हें खोलने का मंजूरी नहीं है, उन्हें भी अब मंजूरी दी जाएगी और वे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही खुल सकेंगे।
- अभी टैक्सी/कैब/ऐग्रिग्रेटर की सुविधा नहीं शुरू होगी। एक ड्राइवर के साथ-साथ दो लोगों को ही चार पहिया वाहनों में इजाजत है। दोपहिया वाहन में सिर्फ एक व्यक्ति ही यात्रा कर सकता है।
- सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राएं (मेडिकल इमर्जेंसी को छोड़कर) अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगी, एयर ऐम्बुलेंस और गृहमंत्रालय की ओर से अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य के लिए यात्रा को छोड़कर।
- सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा के लिए इजाजत दी जा सकती है।
- सभी सिनेमा हॉल्स, स्वीमिंग पूल, थिअटर, शॉपिंग मॉल्स, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, बार और ऑडिटोरिम, असेंबली हॉल जैसी सभी जगहें अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद रहेंगी।