20 अप्रैल से ऑनलाइन खरीदी को लेकर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है। जानें क्या कहा गृह मंत्रालय ने।
देश में कोरोना वायरस को लेकर जारी 21 दिन के लॉक डाउन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 दिन और बढ़ाकर 3 मई तक घोषित कर दिया है। जिसके बाद से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से लॉक डाउन में कुछ छूट देने की गाइडलाइन जारी की है।
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गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस गाइडलाइन के अनुसार, ई-कॉमर्स कंपनियों को केंद्र सरकार छूट देगी। लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि ग्राहक अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे प्लेटफार्म से 20 अप्रैल के बाद मोबाइल फोन, टेलिविजन, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर और स्टेशनरी आइटम्स खरीद पाएंगे।
लॉकडाउन को लेकर जारी किए गए केंद्रीय गृह मंत्रालय
के नए गाइडलाइन को लेकर गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी की ओर से यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टेलीविजन, लैपटॉप, मोबाइल फोन 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीद के लिए उपलब्ध होंगे। हालांकि इन ई-कॉमर्स कंपनियों के वाहनों को रोड में निकलने के लिए स्थानीय अथॉरिटीज से इजाजत लेनी होगी।
आपको बता दें, देश में जारी 21 दिन के लॉक डाउन के वक्त केंद्रीय गृहमंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल भोजन, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण जैसे जरूरी सामान बेचने की इजाजत दी थी। वहीं बुधवार को जारी की गई नई गाइडलाइन में आवश्यक और गैर-आवश्यक आइटम को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।
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सरकार के इस फैसले को देश में इंडस्ट्री और कमर्शियल एक्टिविटी को फिर से पटरी में लाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जो की पिछले महीने 25 मार्च से लॉकडाउन के चलते ठप पड़े हैं।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जारी 21 दिन के लॉक डाउन को 19 दिनों के लिए और आगे बढ़ाते हुए 3 मई तक के लिए कर दिया है। हालांकि इस बीच राहत वाली बात यह है कि सरकार ने इस लॉक डाउन में संक्रमण के खतरे से बाहर आने वाले इलाकों में ढील देने का ऐलान किया है।